होशंगाबाद। तृतीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे के न्यायालय ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी अजय वल्द महेश मीना को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये जुर्माना, धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये जुर्माना, धारा 376(3) में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 506 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
घटना के अनुसार 16 अगस्त 2018 को थाना तलैया, जिला भोपाल में होशंगाबाद निवासी 16 वर्षीय फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि व्हाट्सएप पर आरोपी से उसकी दोस्ती हो गई थी। आरोपी उसे बहला-फुसला कर होशंगाबाद स्थित उसके रूम पर ले जाकर जबर्दस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और घर पर न बताने का कहकर जान से मारने की धमकी दी। बाद में फरियादी 6 माह की गर्भवती हो गई। थाना तलैया, जिला भोपाल ने शून्य पर एफआईआर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर फरियादिया का मेडिकल परीक्षण कराया। विवेचना में फरियादिया ने बताया कि बाबई, जिला होशंगाबाद निवासी आरोपी अजय मीणा ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी केपी अहिरवार ने सशक्त पैरवी की।