इटारसी। ग्राम सोनतलाई की एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में शासकीय प्राथमिक शाला सोनतलाई के सहायक अध्यापक संतोष मीना के खिलाफ कलेक्टर ने निलंबन की कार्रवाई की है। कलेक्टर ने सहायक प्राध्यापक को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा है कि संकुल केन्द्र प्रभारी बिछुआ के प्राचार्य के पत्र के आधार पर प्रधान पाठक प्राथमिक शाला सोनतलाई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में कक्षा चौथी की छात्रा से अश£ील हरकतें करने की शिकायत में प्रथम दृष्टया दोशी मानते हुए मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सहायक प्राध्यापक संतोष मीना का मुख्यालय प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुखतवा रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।