नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

इटारसी। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे के न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपी साबिर खान पिता शब्बीर खान, 25 वर्ष नाला मोहल्ला इटारसी, जिला होशंगाबाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 धारा-4, 6 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी एचएस यादव ने बताया कि घटना 31 जुलाई 14 की है जब नाबालिग पीडि़ता की मां ने थाना इटारसी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 29 जुलाई 14 को ईद का त्योहार होने से उसके घर देर रात तक मेहमानों का आना-जाना लगा था। 30 जुलाई 14 की रात्रि 2 बजे वह अपने बच्चों, एक लड़की व तीन लड़कों सहित मकान का दरवाजा अंदर से बंद करके सो गयी थी। सुबह जब 5 बजे वह उठी तो उसने देखा कि मकान के पीछे वाला दरवाजा खुला था और घर में उसकी लड़की, उम्र 17 वर्ष नहीं थी। तभी नाबालिग की मां ने उसकी लड़की को आसपास तलाश किया किन्तु वह नहीं मिली। उसने मोहल्ले में पता किया तो मालूम चला कि जब से उसकी नाबालिग लड़की गायब थी, तभी से मोहल्ले का साबिर खान पिता शब्बीर खान भी घर से गायब था। महिला ने साबिर खान पर शक जताते हुए उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस थाना इटारसी में उप निरीक्षक एलके शर्मा ने धारा 363 भादवि के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। अनुसंधान के दौरान लगभग डेढ़ माह बाद नाबालिग पीडि़ता को बरामद किया। पीडि़ता ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि आरोपी साबिर खान उसे ले गया था, दुष्कर्म किया व शरीरिक संबंध बनाए। संपूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने पैरवी की।

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!