नाबालिग से दुष्कृत्य के प्रयास में 3 वर्ष की सजा

Post by: Manju Thakur

इटारसी। नाबालिग पर लैंगिक हमला करने के करीब दस माह पुराने मामले के आरोपी को न्यायालय ने 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा और अर्थदंड भी दिया है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने बताया कि 19 जनवरी 2019 को 4 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता ने थाना तवानगर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिन के लगभग 2 बजे वह और उसकी नाबालिग पुत्री घर में थे। उसकी पत्नी लकड़ी का ग_ा लेने बाजार गई थी। फरियादी पिता शौच हेतु नाबालिग पुत्री को छोड़कर जंगल तरफ चला गया था। 10 मिनट बाद उसके घर वापस आया तो देखा कि आरोपी हेमू उसकी नाबालिग पुत्री को अकेला पाकर उसके कपड़े उतार रहा था और आरोपी ने भी उसके कपड़े उतार रखे थे। फरियादी ने यह देखकर हेमू को पकड़कर उसकी पिटाई की व अपनी पुत्री के साथ थाना तवानगर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना तवानगर पुलिस द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रीति सिंह ने आरोपी हेमू उर्फ भुज्जुआ उर्फ खेत सिंह मेहरा, उम्र 28 वर्ष, निवासी शिमला हिल्स, तवानगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, पॉक्सो एक्ट की धारा 9/18 का दोषी पाते हुये 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड, धारा 451 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इटारसी एचएस यादव ने पैरवी की।

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