नामांकन के समय 3 वाहन और 5 लोगों को अनुमति

सौ मीटर के दायरे में वाहन और व्यक्ति की संख्या तय की
होशंगाबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थियों के साथ बड़ी संख्या में वाहन एवं व्यक्तियों के रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय पहुंचने के मद्देनजर और कानून व्यवस्था की दृष्टि से अभ्यर्थी के दस्ते में या उसके साथ आने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर तीन वाहन एवं अधिकतम अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की है।
आयोग ने 100 मीटर की परीधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश द्वार खुला रखा जायेगा। प्रवेश द्वार पर प्रवेश के वास्तवित समय को रिकार्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाये जायेंगे। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एक ही अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिये 4 सेट से अधिक नामांकन पत्र दाखिल न करें। यदि कोई अभ्यर्थी इस संख्या से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो ऐसा नामांकन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। विधि के उपबंधों के तहत न तो अभ्यर्थी को 4 से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है और न ही रिटर्निंग ऑफीसर को स्वीकार करने का अधिकार है। चार सेट नामांकनो को एक साथ या पृथक-पृथक रूप से दाखिल किया जा सकता है।

तो नामांकन हो सकता है अस्वीकृत
कोई भी अभ्यर्थी दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्देशित नहीं कर सकता है। यदि अभ्यर्थी उपबंध का उल्लंघन करता है और एक ही वर्ग के दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन के लिए नामांकन पत्रों को दाखिल करता है तो उसके नामांकन पत्रों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 (7) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने की वजह से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन अस्वीकार कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक से हस्ताक्षर द्वारा अपना पूरा नाम लिखना अपेक्षित नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि नामांकन पत्र पर किये गये हस्ताक्षर निर्वाचन नामावली में यथा मुद्रित व्यक्ति के पूरे नाम से ठीक-ठाक मिलता हो। यदि वह अपने हस्ताक्षर को सामान्य रूप से अपनाता है, अर्थात एक या एक से अधिक आद्यावार और उसके बाद उपनाम तो, इसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विधिमान्य हस्ताक्षर माना जायेगा।

प्रस्तावक नाम वापस हीं कर सकता
एक प्रस्तावक एक ही अभ्यर्थी या विभिन्न अभ्यर्थियों के एक से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। प्रस्तावक के रूप में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रस्तावक नाम वापस नहीं कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक अपने हस्ताक्षर को दर्शाने के लिए अपना नाम लिखने में असमर्थ है तो उसे नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किया हुआ माना जायेगा। साथ ही यदि उसने रिटर्निंग ऑफीसर की उपस्थित में उस पत्र पर कोई चिन्ह या अंगूठे का निशान लगाया है, तो उस व्यक्ति की पहचान के बारे में समाधान हो जायेगा।

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