नामांकन 2 से 9 नवंबर तक दाखिल किये जा सकेंगे

होशंगाबाद। विधानसभा निर्वाचन हेतु नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थी के दस्ते में या उसके साथ आने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर तीन वाहन एवं अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। अभ्यर्थी 2 से 9 नवम्बर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इस दौरान केवल 4 नवंबर रविवार अवकाश व 7 नवंबर के दीपावली अवकाश में नामांकन जमा नहीं होंगे। 8 नवंबर को जिले में घोषित स्थानीय अवकाश होने के बाद भी नामांकन पत्र जमा किया जा सकेगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंका दास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक में दी।
बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी केडी त्रिपाठी, निर्वाचन सुपरवाइजर कैलाश दुबे, पंकज दुबे तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में सुधीर तिवारी, धर्मेन्द्र तिवारी और अनोखेलाल राजोरिया मौजूद थे। बैठक में बताया कि एक विधानसभा में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा केवल चार नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के सभी कालम भरने होंगे, लेकिन जिसकी जानकारी प्रत्याशी से संबंधित न हो उन कालमों में भी शून्य या लागू नहीं लिखना होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के इच्छुक व्यक्ति को निक्षेप राशि जमा करने पर नामांकन पत्र प्रारूप दो (ख) प्राप्त होगा। इसके अलावा जमानत राशि सामान्य जाति के अभ्यर्थी के लिए 10 हजार रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5 हजार रुपए निर्धारित है। इसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नगद जमा की जा सकती है। अभ्यर्थी को अपने सोशल मीडिया एकाउंट की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले बैंक में खाता खोलना होगा। यह खाता एकल या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से अभ्यर्थी खोल सकता है। इस खाते नंबर की जानकारी नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को देना जरूरी है। चुनाव से संबंधित सभी खर्चों की देनदारी प्रत्याशी को इसी खाते से करनी होगी। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी के लिए केवल एक प्रस्तावक जरूरी है, जबकि गैर मान्यता प्राप्त व अन्य के लिए 10 प्रस्तावक होना जरूरी है। अभ्यर्थी को शासकीय आवास सहित टेलीफोन, पानी, बिजली के देयताओं के शेष न होने का नोड्ज देना होगा। कलेक्टर ने बताया कि समूची नामांकन प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी कराई जायेगी और हर गतिविधि पर नजर रखने सीसीटीव्ही कैमरे लगाय हैं। अभ्यर्थी को हाल ही के खींचे हुए 4 फोटोग्राफ्स देने होंगे जो ऑफ व्हाइट बैक ग्राउंड में दो बाई ढाई सेंटीमीटर के साइज के होने चाहिए।
अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र को शपथ आयुक्त, नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया होना चाहिए। उनमें निर्धारित शुल्क के स्टाम्प आदि लगे होने चाहिए। नामांकन की संवीक्षाके समय अभ्यर्थी अभिकर्ता व प्रस्तावक के अलावा कोई एक अन्य व्यक्ति और रह सकता है। अन्य व्यक्ति की मौजूदगी की सूचना आरओ को पहले से देनी होगी। इस प्रकार संवीक्षा के दौरान केवल चार ही व्यक्ति मौजूद रह सकते हैं।

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