नियमों की जानकारी के अभाव में किए 621 हितग्राही अपात्र

– कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में वार्ड 08 की निवृर्तमान पार्षद ने दिया पीएम आवास का अनुदान दिलाने दिया आवेदन
इटारसी। कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में पहुंचकर वार्ड 08 उत्तर बंगलिया की निवृर्तमान पार्षद प्रियंका चौहान ने शहर के 621 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले ढाई लाख रुपए अनुदान दिलाने की मांग कलेक्टर से की। निवृतमान पार्षद श्रीमती चौहान ने यहां मौजूद अपर कलेक्टर केडी त्रिपाठी को आवेदन देकर कहा कि इटारसी एसडीएम ने बिना नियमों को देखे इन 621 गरीब लोगों के आवेदनों को निरस्त कर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया है। जिससे ये गरीब नागरिक अपना आसियाना नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आप इसमें हस्तक्षेप कर शासन के नियमों का पालन कराएं।
निवृतमान पार्षद श्रीमती चौहान ने अपने आवेदन में लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन के नियमों की जानकारी न होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरेन्द्र नारायण द्वारा अपात्र किए 621 पात्र हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए आप पहल करें। श्रीमती चौहान ने एडीएम त्रिपाठी से दिए आवेदन में कहा कि हमारे द्वारा नियमों की जानकारी ज्ञापन के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी को 22 नवंबर एवं सीएमओ इटारसी को 23 नवंबर को दिए जाने के बावजूद भी गरीब हितग्राहियों को नियमानुसार मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपए का अनुदान नहीं दिया जा रहा है।
श्रीमती चौहान ने एडीएम को शासन की ओर से 22 दिसंबर 2017 को भेजे तत्कालीन अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास डॉ मंजू शर्मा के पत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई, जिसमें ये कहा है कि यदि किसी हितग्राही के पास भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज जिसमें विक्रय पत्र, दानपत्र का नोटरी दस्तावेज उपलब्ध है एवं वे 5 या इससे अधिक वर्षों से उस भमि पर निवासरत हैं लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं है और वहां पर भूमि संबंधी कोई विवाद नहीं है तो वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र माने जाएंगे। श्रीमती चौहान का कहना है कि एडीएम ने उनका आवेदन निराकरण के लिए इटारसी एसडीएम को भेजा है।

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