इटारसी। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रेश खरे के मार्गदर्शन में 14 दिसंबर को तहसील विधिक सेवा समिति इटारसी द्वारा नेशनल लोक अदालत का अयोजन किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय प्रकरण, विद्युत से संबंधित मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद से संबंधित मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जाएंगे। इनमें पक्षकार सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण करो हेतु प्रयास कर सकेंगे। जो पक्षकार न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व प्रकरणों/विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से नेशनल लोक अदालत में निराकरण कराने चाहते हैं, वे न्यायालय अथवा तहसील विधिक सेवा समिति इटारसी से संपर्क करके अपना मामला नेशनल लोक अदालत में रखे जाने के लिए अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करा सकते हैं।
विधिक सेवा समिति का कहना है कि आमजन या पक्षकार नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें क्योंकि लोक अदालत में मामले का आपसी समझौते से निराकरण हो जाता है और जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। लोक अदालत ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें न तो किसी की हार होती है और ना ही किसी की जीत। बल्कि दोनों पक्षकार ही जीतते हैं।