न्यायाधीश के घर में चोरी करने वाले को सजा

एक वर्ष, दो माह, छह दिन रहना होगा जेल में
होशंगाबाद। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार पाटिल के न्यायालय ने आरोपी राजू वल्द बारेलाल विश्वकर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी भाट मोहल्ला, बालाजी मंदिर के पास, थाना इटारसी को भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 380 के अंतर्गत कुल 1 वर्ष, 2 माह, 6 दिवस के कारावास तथा कुल 200 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरूणा कापसे ने बताया कि 23 जुलाई 2017 को दिन में करीब 11 से 2 बजे के बीच आरोपी राजू विश्वकर्मा ने होशंगाबाद स्थित जजेस कॉलोनी में विनीत कुमार जैन के मकान के दरवाजे का कुंदा व ताला तोड़कर सूने घर में घुसकर घर की अलमारी से नकद 2000 रुपए निकाल कर चोरी की थी। श्री जैन को घटना की जानकारी होते ही उन्होंने थाना कोतवाली होशंगाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरूणा कापसे होशंगाबाद ने पैरवी की।

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