पत्रकार बनकर धोखाधड़ी करने के मामले में दोषमुक्त किया
इटारसी। पत्रकार बनकर महिला से धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायालय ने विजय रावत नामक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। मामला 2009 का है, जिसमें महिला ने पत्रकार बताकर सहकारी समिति का व्यवसाय के नाम पर जेवर, नगदी और प्लाट हड़पने का आरोप विजय रावत नामक व्यक्ति पर लगाया था।
न्यायाधीश निवेश जायसवाल इटारसी ने उनके कोर्ट में निर्णय पारित करते हुए विजय रावत को दोषमुक्त करने का फैसला दिया है। आरोपी की ओर से पैरवी अशोक शर्मा, संजय शर्मा एवं सहयोगी वकील राजेन्द्र मालवीय, मधुसूदन यादव, गजेंद्र नागे ने की है। अभियोजन के अनुसार एक महिला ने इटारसी थाने में 3 दिसंबर 2009 को लिखित शिकायत की थी कि विजय रावत ने पत्रकारिता का काम करने, सहकारी समिति का व्यवसाय करने के नाम पर नगद रुपए, सोने के जेवर और प्लाट की रजिस्ट्री हड़प ली और वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देता है।
न्यायाधीश श्री जैसवाल ने फरियादी पक्ष की गवाही के बाद आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं पाए और आरोपी विजय रावत को दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया है।