पांच वर्ष पूर्व हुई चोरी के मामले में आया फैसला

Post by: Manju Thakur

इटारसी। करीब पांच वर्ष पूर्व बारह बंगला स्थित एक मकान में हुई चोरी के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मामले में आरोपी सन्नी उर्फ शैलेन्द्र पिता नंदकिशोर 19 वर्ष और मनीष पिता लखन सिंह उईके 19 वर्ष निवासी बारह बंगला को कठोर दंड से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 18 अगस्त 12 को सुबह फरियादी दामोदर राव निवासी बारह बंगला परिवार सहित अमरावती गए थे। घर में ताला लगा था। जब वे 21 अगस्त की शाम को 6 बजे लौटे तो देखा कि पीछे का दरवाजा टूटा है। अंदर जाकर देखा और सामान चेक किया तो सोने की अंगूठी 10 ग्राम, बच्चे की सोने की छोटी अंगूठी, एक मंगलसूत्र 10 ग्राम, सोने के 7 मोती, नाक की नथ, लोंग, गले की चेन, सोने की पटकी, कान की सोने की बाली, सोने के तार के टुकड़े, चांदी की पायल, अंगूठी, सिक्का, सीलिंग फेन, घड़ी, सूटकेस सहित नगदी बीस हजार गायब थे। इसकी रिपोर्ट इटारसी थाने में दर्ज करायी। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
जेएमएफसी राघवेन्द्र श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर मामले को प्रमाणित पाया तथा आरोपियों के विरुद्ध घर में घुसकर चोरी करने के अपराध में सन्नी उर्फ शैलेन्द्र एवं मनीष को दो-दो वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

error: Content is protected !!