पैंसठ दिन बाद खुलेगा शहर का बाजार, शर्तों के साथ अनुमति

पैंसठ दिन बाद खुलेगा शहर का बाजार, शर्तों के साथ अनुमति

दुकानदारों ने भरा नया माल, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए बने गोले
इटारसी। लगातार पैंसठ दिन से बंद शहर का बाजार मंगलवार 26 मार्च से खुलेगा। कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति अब भी नहीं है, लेकिन किराना, कपड़ा, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक सहित अन्य दुकानें बाजार में खुल जाएंगी। दुकानें खोलने के लिए भी प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है। व्यापारियों को अपनी दुकान के सामने पांच-पांच फुट की दूरी पर गोले बनाने होंगे तथा दुकान में एक साथ पांच ग्राहक से अधिक नहीं एकत्र होने देंगे। यह जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी, पालन नहीं होने पर वैधानिक कार्रवाई भी दुकान या संस्थान संचालक की ही होगी।
शहर का बाजार शहर के पूर्णत: कोरोना मुक्त होने के बाद मंगलवार से खुल जाएगा। प्रशासन ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति दी है। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पूर्णत: लॉक डाउन रहेगा। नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से आज शहर में इसके लिए मुनादी भी करायी गयी है। विधायक डॉ.सीतासरन शर्मा ने दुकानदारों और आमजन से अपील की है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए जरूरत की चीजें ही खरीदें और कोरोना से बचाव संबंधी सभी सुझावों पर अमल करें जिससे शहर को आगे भी कोरोना के संकट से बचाया जा सके।

market open
ये करना होगा दुकानदारों को
– दुकान के आगे पांच-पांच फुट के गोले बनायेंगे
– पांच ग्राह से अधिक दुकान के सामने नहीं होंगे
– सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
– फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा
– सभी को मास्क, हैंड ग्लब्स पहनना जरूरी होगा

संस्थान इन पर भी ध्यान देंगे
– थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर रखना, मास्क, फेस कव्हर अनिवार्य
– संस्था पर डोर के हैंडल, विन्डो के हैंडल सेनेटाइज करना होंगे
– प्रवेश और निर्गम के समय सेनेटाइजेशन करना अनिवार्य होगा
– संपर्क वस्तुओं को भी समय-समय पर सेनेटाइज करना होगा

इनको केवल ये अनुमति
– खाद्य पदार्थ संबंधी प्रतिष्ठान केवल होम डिलीवरी करेंगे
– होटल, चाय, पान दुकान पर खिलाने की अनुमति नहीं है

ये भी अभी नहीं खुलेंगे
– निजी व शासकीय स्कूल, कालेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान
– सिनेमाहाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, खेल संस्थान
– होटल, रेस्टॉरेंट, लॉज, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस आदि

इन पर रहेगा प्रतिबंध
– समस्त सामाजिक, धार्मिक, सार्वजनिक, राजनैतिक आयोजन
– सामूहिक भोज, धरना-प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस, सम्मेलन

इन चीजों से बचना होगा
– 65 से अधिक 10 वर्ष से कम वाले बिना पर्याप्त कारण बाहर न आएं
– सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब पीना, पान, गुटखा तंबाकू न खाएं
– शासकीय कार्य छोड़कर पांच या अधिक लोगों को एकत्र नहीं होना है

इनका कहना है…!
लंबे समय बाद बाजार खुल रहा है। हम दुकानदारों और आमजन से अपील करते हैं कि शासन-प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए जरूरत की चीजें ही खरीदें, अनावश्यक बाजार आने से बचें और कोरोना से बचाव संबंधी सभी सुझावों पर अमल करें जिससे शहर को आगे भी कोरोना के संकट से बचाया जा सके।
डॉ.सीतासरन शर्मा, विधायक

कोरोना से बचाव के लिए शासन-प्रशासन ने जो भी दिशा निर्देश तय किये हैं, उनका पालन करते हुए ही अपने प्रतिष्ठान का संचालन करना होगा। नियम से परे जाकर कोई भी दुकान नहीं चलेगी। नियमों का पालन हो, यह दुकान, प्रतिष्ठान संचालका की स्वयं की जवाबदारी रहेगी।
सतीश राय, एसडीएम

जिला प्रशासन एवं नगर प्रशासन को साधुवाद एवं निवेदन है आम जनता से भी अनाउंस के माध्यम से लॉकडाउन से संबंधित दिशा-निर्देश के पालन करने हेतु अपील प्रसारित करें, ताकि व्यापार एवं व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
बेनीशंकर शर्मा, सराफा व्यापारी

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