बंद ऋतु में नियमानुसार मत्स्य विक्रय की अनुमति मांगी

इटारसी। मांझी मछुआ कल्याण समिति ने मंगलवार को जिला मुख्यालय में हुई जन सुनवाई में जिला सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा प्रतिबंधित अवधि में नियमानुसार मिलने वाली छूट का लाभ नहीं देने की शिकायत कलेक्टर को की है।
अपने आवेदन में समिति ने बताया है कि मत्स्य विभाग द्वारा हर वर्ष वर्षा ऋतु में मत्स्याखेट प्रतिबंधित कर दिया जाता है लेकिन उक्त नियम में छोटे तालाब व अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं हैं और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है, साथ ही कुछ बिन्दुओं पर छूट दी गई है, इसका लाभ मछुआरों को नहीं दिया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष मोहन रैकवार ने बताया कि निर्देश क्रमांक चार में नियम है कि बंद ऋतु में राज्य के बाहर से आयी मछलियों को फुटकर मत्स्य विक्रेताओं द्वारा क्रय-विक्रय किया जा सकता है जिसे विक्रय करने वालों को संबंधित से उपरोक्त दस्तावेजों की हस्ताक्षरित छायाप्रतियां अपने पास रखना होगी। इन नियमों का उल्लेख करके कलेक्टर को आवेदन दिया है जिसमें शिकायत की है कि जिले के सहायक संचालक मत्स्योद्योग प्रभारी अरविंद डांगीवाल इन नियमों का सही तरह से पालन नहीं कर रहे और नियम विरुद्ध जाकर जिले के फुटकर मत्स्य विक्रेताओं को दूसरे राज्य की मांगूर, पगेसिया मछलियों के क्रय-विक्रय की अनुमति नहीं दे रहे हैं। साथ ही इसकी सूचना जिले के थाना प्रभारियों को नहीं दी गई है जिससे फुटकर मत्स्य विक्रेताओं पर बंद ऋतु में रोजगार का संकट हो गया है। कलेक्टर से मांग की है कि नियमानुसार दूसरे राज्यों की मछलियों को फुटकर मत्स्य विक्रेताओं को बेचने-खरीदने की अनुमति दिलायी जाए ताकि ये अपना रोजगार कर परिवार का पालन पोषण कर सकें।

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