बकायादारों से हुई वसूली, गृहस्थी उजडऩे से बचायी

Post by: Manju Thakur

नेशनल लोक अदालत  
इटारसी। आज लगी नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका और बिजली विभाग वसूली में अव्वल रहे। लोक अदालत के माध्यम से विगत साढ़े चार चाल से चल रहा एक पारिवारिक विवाद भी आपसी सामन्जस्य से हल हो गया। नगर पालिका ने लोक अदालत के माध्यम से करीब पौने सात लाख रुपए की वसूली की है जबकि बिजली विभाग को करीब सात लाख रुपए की बकाया राशि प्राप्त हुई है।
आज सुबह नेशनल लोक अदालत में बकायादारों ने आकर राशि जमा करायी। कोर्ट में वकीलों ने भी बकाया राशि जमा कराने में सहयोग दिया तो वहीं कुछ राजीनामा के प्रकरण भी हल किए गए।
मिली जानकारी के अनुसार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से इटारसी कोर्ट में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,126 के लगभग 104 प्रकरण निपटाये गए। कंपनी के उप महाप्रबंधक विशाल उपाध्याय के अनुसार इन 104 प्रकरणों में बिजली विभाग को लगभग 6.96 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी तरह से नगर पालिका में बकाया वसूली की जानकारी देते हुए सहायक राजस्व निरीक्षक संजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि नगर पालिका के खाते में लगभग 6 लाख 78 हजार रुपए आए। इनमें 1 लाख 22 हजार रुपए जलकर, 1 लाख 80 हजार दुकान किराया और करीब पौने चार लाख रुपए संपत्ति कर की वसूली हुई है।

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गृहस्थी उजडऩे से बच गई
नेशनल लोक अदालत में आज एक गृहस्थी उजडऩे से बच गई है। न्यायधीश राघवेंद्र श्रीवास्तव की खण्डपीठ में विगत करीब साढ़े चार साल से लंबित प्रकरण, सुधीर मसीह बनाम निर्मला राज व अन्य जिसमें दामाद सुधीर द्वारा अपनी सास निर्मला व पत्नी रितिका मसीह के विरुद्ध 3 लाख 40 हजार रुपये की वसूली के संबंध में वसूली का दावा प्रस्तुत किया गया था। आज न्यायालय और अधिवक्ता रामनरेश चिमानिया द्वारा समझाइश दिए जाने पर इनके बीच में राजीनामा हो गया तथा प्रकरण समाप्त किया गया। उल्लेखनीय है कि इस विवाद के कारण सुधीर मसीह और उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों में भी खटास आ गयी थी तथा उनके बीच में भी भरण पोषण तथा तलाक के मुकदमे विचाराधीन थे, जो आज लोक अदालत में आपसी राजीनामे के आधार पर समाप्त हो गए।

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