होशंगाबाद। राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्रायवेट स्कूलों में वर्ष 2016-17 सत्र में अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिये समय सारणी जारी की है। अधिनियम में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 अथवा प्रीस्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है।
प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान की जाती है। इसके लिये समय सारणी जारी की गई है। प्रायवेट स्कूलों में नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों का आधार नंबर 15 सितंबर तक तैयार किया जाएगा। आधार सत्यापन का कार्य 20 सितंबर तक किया जाएगा। प्रायवेट स्कूलों द्वारा 25 सितंबर तक नोडल अधिकारी को प्रपोजल भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी प्रपोजल का सत्यापन करने के बाद इसे 30 सितंबर तक जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी को भेजेंगे। डीपीसी 5 अक्टूबर तक संबंधित प्रायवेट स्कूलों में प्रतिपूर्ति राशि ट्रांसफर करेंगे। प्रायवेट स्कूल संचालकों से समय सारणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है।