बलात्कार के आरोपी को जमानत

Post by: Rohit Nage

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इटारसी। थाना तवानगर के दुष्कर्म के आरोपी को आज कोर्ट से जमानत मिल गयी। जमानत के लिए पैरवी अधिवक्ता बलदेव सिंह सोलंकी, अजय मालवीय एवं राजेश नामदेव ने की। अधिवक्ता बलदेव सोलंकी का कहना है कि बलात्कार जैसे संगीन मामलों में विरले प्रकरणों में ही सत्र न्यायालय से जमानत का लाभ मिलता है।
आज गुरुवार को तवानगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर आरोपी पुनीत झारिया को आठ दिन पूर्व ही जेल भेजा था। पुलिस ने मामले में केस डायरी प्रस्तुत की। अधिवक्ता बलदेव सोलंकी ने अपने तर्क प्रस्तुत किये जिससे सहमत होते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दस हजार की जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किये।

अड़ीबाजी के आरोपी को भी बेल
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार पांडेय ने अड़ीबाजी के एक आरोपी को जमानत दे दी है। जमानत अर्जी के लिए पैरवी अधिवक्ता संतोष शर्मा और राकेश उपाध्याय ने की थी।
अधिवक्ता संतोष शर्मा ने बताया कि थाना इटारसी के अपराध क्रमांक 322/2020 में आरोपी सौरभ कहार को थाना इटारसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323,324,327,34 में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने फरियादी के साथ 400 रुपये की अड़ीबाजी कर उस पर चाकू से वार किया था। आज गुरुवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार पांडेय के न्यायालय में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय नेआरोपी को जमानत का लाभ दिया।

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