इटारसी। परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी मनोज तेनगुरिया के नेतृत्व में परिवहन अमले ने यात्री बसों में दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए बर्थ आरक्षित रखने के लिए स्टीकर लगवाए। तेनगुरिया ने बताया कि दिव्यांग सुविधा अधिनियम के तहत दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर बसों में 50 फीसदी किराए की छूट एवं आरक्षित सीट अनिवार्य रहेगी। यदि इस नियम का उल्लंघन होता है तो बस संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।