बाइक से टक्कर मारने पर कोर्ट ने सुनाई सजा

इटारसी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती स्वाती निवेश जायसवाल के न्यायालय ने आरोपी वाहन चालक नितेश पिता संतोष चौधरी, निवासी अंबेडकर वार्ड, इटारसी को धारा 338 भादवि में 1 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रुपये अर्थदंड, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3/181 में 500 रुपये अर्थदंड, धारा 146/196 में 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही वाहन मालिक सौरभ पिता ओमप्रकाश को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5/180 में 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 146/196 के अन्तर्गत 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल ने बताया कि 17 जुलाई 2014 को दोपहर लगभग 3 बजे अनिता अपनी पुत्री महक, उम्र 10 वर्ष के साथ घर से कोचिंग के लिए सूरजगंज इटारसी जा रहीं थी। सांची दूध डेयरी के सामने, सोना सांवरी रोड पर पहुंची, तभी सामने से हीरो-होंडा क्रमांक एमपी-05-एबी-6787 के चालक नितेश ने तेजी और लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाते हुए महक को टक्कर मार दी जिससे वह गिर गई। दुर्घटना में महक को बाएं पैर की जांघ और दाहिनी हाथ की कोहनी में चोट आयी तथा पैर की हड्डी टूट गयी। अनिता ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना इटारसी में दर्ज कराई। जांच के दौरान नितेश के पास वाहन चलाने का लायसेंस एवं उक्त वाहन का बीमा नहीं मिला। वाहन एमपी-05-एबी-6787 के पंजीकृत स्वामी सौरभ तिवारी के पास वाहन का बीमा एवं चालक के पास लायसेंस नहीं होने के कारण अभियुक्त बनाया गया। जांच के बाद मोटर साईकिल चालक नितेश एवं वाहन स्वामी सौरभ के विरूद्ध धारा 279 व 338 भादवि एवं 146/196, 3/181 व 5/180 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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