प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैंक मैनेजरों से हुई बैठक
योजना में इतने रजिस्ट्रेशन
ईडब्ल्यूएस – 648
एलआईजी – 192
बीएलसी – 196
इटारसी। प्रधानमंत्री आवास योजना पर पंजीयन और आवेदन लेने के बाद अब निर्माण कार्य शुरु करने की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होने की उम्मीद है। इसके लिए आज शाम नगर पालिका में सीएमओ के कक्ष में बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैंक मैनेजर्स को योजना के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए उम्मीद जताय कि उनका शतप्रतिशत सहयोग मिलेगा।
बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक सहित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के मैनेजर शामिल हुए जबकि बुलावा निजी बैंकों को भी भेजा गया था जिन्होंने आने में रुचि नहीं ली। सीएमओ श्री दुबे ने बैंक मैनेजर्स से प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास के अलावा ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए ऋण स्वीकृत करने को कहा और इसके लिए ऋण देने में आ रही दिक्कतों पर बैंक मैनेजर्स से चर्चा की।
इतने हुए हैं रजिस्ट्रेशन
शहर में पहले चरण में प्रधानमंत्री आवास के लिए सभी वर्ग के लिए 1036 लोगों का पंजीयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर हुआ है। इसमें 648 आवास आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए, 192 निम्न आय वर्ग और लाभार्थी आधारित के लिए 196 हितग्राही पंजीकृत किए गए हैं। बैंकों को कहा गया है कि इस योजना की सफलता के लिए सहयोग करें। बताया गया है कि योजना के तहत जल्द ही टेंडर निकाले जाने वाले हैं। इसमें दस फीसदी राशि हितग्राहियों से जमा कराके अस्थायी आवंटन दिया जाएगा। बैंक योजना के तहत ऋण प्रदान करेगी और नपा मकानों का निर्माण प्रारंभ कराएगी।
इनको होगा सर्वाधिक फायदा
केन्द्र सरकार ईडब्ल्यूएस के हितग्राही को 1.5 लाख देगी। शेष राशि का ऋण बैंकों से मिलेगा। इसमें भी यदि कोई हितग्राही कर्मकार मंडल में रजिस्टर्ड है, उसके पास कार्ड है तो 1 लाख वहां से मिलेगा। फायदा यहीं खत्म नहीं होता है। यदि ईडब्ल्यूएस का हितग्राही स्लम बस्ती का निवासी है तो 1.5 लाख राज्य सरकार भी देगी। इस तरह से इस तरह के हितग्राही को 4 लाख रुपए मिलेंगे। बीएलसी वर्ग को अपने भूखंड पर मकान का निर्माण, एक्सटेंशन या फिर मरम्मत स्वयं कराना होगा। इस वर्ग में जैसे-जैसे काम होता जाएगा, इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर हितग्राही के खाते में पैसे जमा होंगे।
क्या है शर्तें
इस योजना की शर्त है कि परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार की किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ ना मिला हो। यदि परिवार में किसी सदस्य को सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है उसके किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इस योजना के लिए आवेदन के वक्त अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर देना जरूरी है। इसमें पति-पत्नी, और अविवाहित बेटे और बेटी शामिल हैं। शादी के बाद बेटा या बेटी इस योजना के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं। पक्के घर का लाभ उठाने वाले माता-पिता के विवाहित बेटे-बेटियां तो वैसे भी अलग परिवार माने जाते हैं। हालांकि, पति-पत्नी दोनों योजना का लाभ नहीं ले सकते। यानी, बेटे-बहू या बेटी-दामाद के नाम पर हर हाल में एक ही मकान पर सब्सिडी मिल सकती है। यह उनकी मर्जी होगी कि मकान का मालिकाना हक कोई एक अपने पास रखें या दोनों साथ-साथ।