होशंगाबाद। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए श्रमिकों को सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने समस्त श्रमिक मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यह निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वो दैनिक मजदूर हो या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का हो और जो लोकसभा आम निर्वाचन 2019 में मतदान करने का हकदार हो ऐसे व्यक्तियों के लिए मतदान के दिन मतदान करने के लिए उन्हें सार्वजनिक अवकाश दिया जायेगा। यदि वह कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है, जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, जहां आम निर्वाचन हो रहे हैं तब भी उन्हें मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश की पात्रता होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि आयोग के निर्देशों के परिपालन में सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापन के प्रबंधकों के यहां कार्यरत श्रमिकों को लोक सभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग सुविधा जनक एवं निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए समस्त श्रेणी के कामगारों को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश दिया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किये हैं।