इटारसी। लगभग दो वर्ष पुराने एक प्रकरण में कोर्ट ने एक महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पथरोटा निवासी है जो महिला द्वारा बात नहीं करने से नाराज था और उसने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। वारदात पथरोटा थाना अंतर्गत ग्राम लालवानी के मरघटा नाला के वास बंशी उईके के खेत की मेढ़ पर हुई थी। कोर्ट ने मामले में शुक्रवार 7 जून को आरोपी सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने पैरवी की है।
लोक अभियोजक श्री शुक्ला ने बताया कि 20 मई 2017 को फरियादी संजय उईके ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि सुबह करीब 8:30 बजे उसके पिता नवलकिशोर उईके इटारसी काम पर आ गये थे। थोड़ी देर बाद उसकी मां अनिता बाई गांव की पिंकीबाई के साथ लकड़ी लेने गांव के मरघटना नाला तरफ गई थी। वह घर पर अपने भाई रोशन के साथ था। लगभग 9:30 बजे छोटे भाई रोशन ने बताया कि मम्मी घायल अवस्था में बंशी धुर्वे के खेत के पास वाले नाले के पास पड़ी है। जब हम परिवार के लोग वहां पहुंचे तो मां घायल थी और गर्दन तरफ से खून बह रहा था। उसने और दिनेश ने पूछा कि किसने मारा तो मां ने बताया कि गांव के नरेश उईके ने मारा है। वह मुझसे कह रहा था कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करती। इसी बात से नाराज होकर उसने कुल्हाड़ी से मारा है। महिला के बेटे ने बताया कि उसने एम्बुलेंस 108 से अपनी मां को सरकारी अस्पताल इटारसी लेकर आया लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गयी।
घटना की रिपोर्ट पर अनिता बाई के पुत्र संजय उईके ने की थी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रीति सिंह ने साक्ष्यों का कथन विश£ेषण के आधार पर आरोपी नरेश उईके को हत्या का दोषी पाते हुए भादंवि के तहत आजीवन कारावास की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपी को सजा वारंट से जेल भेज दिया है। घटना दिनांक 21 मई 17 से ही आरोपी लगभग दो वर्ष 17 दिन से जेल में ही है और पेशी पर यहां उपस्थित कराया जाता था।