महिला यात्री को चिमटी लेने की सजा, एक वर्ष की जेल

इटारसी। अपनी वासनाओं पर काबू रखिए, अन्यथा जरा से मजे के लिए आपको जेल की कठोर सजा भोगना पड़ सकता है। ऐसे ही एक मामले में जेएमएफसी राघवेन्द्र श्रीवास्तव ने रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री से छेड़छाड़ के एक आरोपी को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि 5 अगस्त 17 को महिला यात्री हबीबगंज से जनशताब्दी एक्सप्रेस से इटारसी आयी और जब वह मुसाफिरखाने के पास पहुंची तो आरोपी पिपरिया निवासी हरेराम पिता शेषनाथ गिरी 50 वर्ष ने उसके कमर पर दाहिने तरफ चिमटी काट ली। उसने उसे तत्काल वहीं पकड़कर आरपीएफ के हवाले किया जहां से उसे आरपीएफ स्टाफ की मदद से जीआरपी थाने ले जाया गया। जीआरपी ने फरियादी की शिकायत पर धारा 354 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।
अभियोजना द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मामला प्रमाणित पाया कि आरोपी ने सार्वजनिक स्थान पर महिला की लज्जा भंग करने के आश ये छेड़छाड़ की है। ऐसी स्थिति में यदि आरोपी को दंडित नहीं किया तो महिलाओं पर होने वाले अपराधों को बढ़ावा मिलेगा। आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का कारवास अतिरिक्त भोगना होगा।

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!