होशंगाबाद। शासन द्वारा घोषित सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य महाप्रबंधक वाणिज्य मप्र मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल स्कीम 2018 क्रियान्वयन की जा रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना 2018 के तहत पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 200 रुपए प्रति माह की दर से सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा जो कि 1 जुलाई 2018 से प्रारंभ होगी। इस तरह जून 2018 तक की स्थिति में बीपीएल एवं पंजीकृत श्रमिकों के घरेलू संयोजनों पर मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना के तहत उपभोक्ताओं द्वारा देय मूल बकाया राशि पर सरचार्ज की संपूर्ण राशि माफ की जाएगी। ऊर्जा विभाग द्वारा उपरोक्त योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। ऊर्जा विभाग के मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018 में भागीदारी के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र भी उपभोक्ताओं का उपलब्ध कराये जाएंगे। उपभोक्ता भरे हुए आवेदन को संबंधित लाईन मेन या संबंधित विद्युत वितरण केन्द्र में जमा करायेंगे। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायतों में वॉल पेंटिंग की जाएगी तथा फ्लैक्स तथा पोस्टर के माध्यम से श्रमिकों को जागरूक किया जाएगा। पंजीकृत अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं बीपीएल उपभोक्ताओं से आग्रह किया जाएगा कि पात्रतानुसार सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए वितरण केन्द्र या जोन कार्यालय से संपर्क करें।
सरल बिजली बिल योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को आवेदन के साथ सहघोषणा पत्र, असंगठित मजदूर पंजीयन कार्ड, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। जिन उपभोक्ताओं का घरेलू भार 1 हजार वाट से कम है और उनके घर में एसी एवं हीटर नहीं है उन्हें मात्र 200 रुपए महीना बिजली बिल आएगा।