होशंगाबाद। विधानसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। निर्वाचन व्यय पर आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की चुनाव संबंधी हर गतिविधियां वीडियोग्राफी के जरिए कैमरे में दर्ज होंगी।
इसी कड़ी में चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है तो 50 प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित करते हैं तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा। स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, पिं्रट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है।
अभ्यर्थी द्वारा दाखिल शपथ पत्र वेबसाइट में डाला जायेगा
विधानसभा निर्वाचन के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं निर्दलीय अभ्यर्थी द्वारा दाखिल शपथ पत्रों की प्रतियां स्कैन कर 24 घंटे के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी नामांकन पत्र वापस भी ले लेता है तो ऐसे में उसके द्वारा प्रस्तुत किये शपथ पत्र को वेबसाइट से नहीं हटाया जायेगा।
निक्षेप राशि 5 और 10 हजार रुपए
विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। इस दौरान चुनाव लडऩे का इच्छुक अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो उसे 5 हजार रुपए तथा सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर 10 हजार रुपए की निक्षेप राशि जमा करने का प्रावधान है।