शाह हत्याकांड (Shah Hatyakand) के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Post by: Manju Thakur

Life imprisonment to the accused who entered the house and killed the accused.

इटारसी। बहुचर्चित प्रशांत शाह हत्याकांड (Prashant Shah Hatyakand) के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी भूरेसिंह भदौरिया (Bhuresingh Bhadoria) ने जमानत का विरोध कर कहा था कि इससे समाज में गलती मैसेज जाएगा।
श्री भदौरिया ने बताया कि आरोपी पीतांबर रैकवार (Pitambar Raikwar) की जमानत पर सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे (Sanjay Pandey) की अदालत ने की। प्रशांत शाह (Prashant Shah) की कुछ दिन पूर्व 4 लोगों ने मिलकर चाकुओं से हत्या कर दी गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी भूरेसिंह भदौरिया ने आरोपी के जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि यह गैंगवार का मामला है। आरोपी ने एक राय होकर हत्या की है। जमानत दी गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत निरस्त कर दी गई।

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