सूचना का अधिकारी अधिनियम प्रावधानों की दी जानकारी

सूचना का अधिकारी अधिनियम प्रावधानों की दी जानकारी

होशंगाबाद। आम जनता को तय समय सीमा में सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया है। अधिनियम के प्रावधानो की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट के रेवा सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एडीएम मनोज सरेयाम, डिप्टी कलेक्टर मदन रघुवंशी तथा कमिश्नर एवं कलेक्टर कार्यालय के सभी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी शामिल हुए।
कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानो तथा उसके क्रियांवयन की बिंदूवार जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है। प्रत्येक विभाग द्वारा सूचना का अधिकार के संबंध में 17 बिंदूओ का मैनूयल तैयार किया गया है। इसके अनुसार आम जनता को कार्यालय के संबंध में मांगी गई लोक उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आवेदन करने पर 30 दिवस की समय सीमा में वांछित जानकारी देना आवश्यक होता है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र अथवा सादे कागज में 10 रूपये के शुल्क के साथ आवेदन करने पर उसे संबंधित लोक सूचना अधिकारी पावती प्रदान करेगा। बीपीएल परिवारो को किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। उन्हें बीपीएल कार्ड की छाया प्रति आवेदन के साथ देनी होगी।
कार्यशाला में बताया गया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक को जानकारी दी जाएगी। छायाप्रति देने पर 2 रूपये प्रति पेज तथा अभिलेखो के अवलोकन के लिए 50 रूपये प्रति घण्टा शुल्क निर्धारित है। आवेदक को कम्प्यूटर, सीडी में जानकारी देने के लिए 50 रूपये का शुल्क निर्धारित है। यदि आवेदक को समय सीमा में वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो लोक सूचना अधिकारी पर 250 रूपये प्रति दिन का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रूपये है। आवेदक यदि आवेदन पत्र अमान्य करने अथवा दी गई जानकारी से संतुष्ट ना होने पर अपिलीय अधिकारी को अपील कर सकता है।
कार्यशाला में बताया गया कि हर कार्यालय में सूचना के अधिकार की पंजी संधारित करना अनिवार्य है। संबंधित लोक सूचना अधिकारी हर सप्ताह इसमे दर्ज प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करें। आम जनता को सुगमता से मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराए। यदि किसी अन्य कार्यालय से संबंधित आवेदन पत्र सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हो गया है तो उसे 5 दिनो की समय सीमा में संबंधित कार्यालय को कार्यवाही के लिए उपलब्ध कराए। आवेदक को भी लिखित में इसकी सूचना दें। कार्यशाला में सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यक्षैत्र, व्यक्तिगत तथा गोपनीय जानकारियो, आवेदन पत्र के अमान्य करने के प्रावधानो तथा अपिलीय प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में तीसरे पक्ष द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया गया।

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