होशंगाबाद। हत्या के प्रयास के मामले में शुक्रवार को न्यायालय द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक केके थापक द्वारा की गई। लोक अभियोजक श्री थापक ने बताया कि न्यायाधीश विष्णु प्रताप सिंह चौहान की अदालत ने होशंगाबाद निवासी प्रशांत उर्फ टमंटू तिवारी को शुक्रवार को धारा 307 भादवि मे दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। श्री थापक ने बताया कि ग्वालटोली स्थित पान की दुकान का संचालन करने वाले मोनू उर्फ ऋषिकांत से अभियुक्त प्रशांत उर्फ टमंटू का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में समझौता करने के लिए अभियुक्त मोनू पर दबाव डाल रहा था। न मानने पर 18 जून 2011 को शाम 7 बजे मोनू उर्फ ऋषिकांत राजा ढाबा हरदा रोड स्थित एसपीएम के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान अभियुक्त ने उस पर कट्टे से फायर कर दिया। इसी आरोप में आरोपी प्रशांत उर्फ टमंटू के विरूद्ध पुलिस ने भादवि की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में आरोपी को दोष सिद्ध पाने पर न्यायाधीश श्री चौहान द्वारा आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया गया।