होम क्वॉरेंटाइन रियाज पठान ने किया धारा 144 का उल्लंघन

Post by: Rohit Nage

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इटारसी। – सब्जी बेचने निकला बाहर
– पुलिस ने दर्ज किया मामला
– आईसोलेशन वार्ड में भर्ती

कोरोना के सबसे बड़े हॉट स्पॉट जीन मोहल्ला से होम क्वारेंटाइन किया गया एक व्यक्ति आज अपने आपको कैमरे से बचाते हुए बाहर निकलकर सब्जी मंडी पहुंच गया और गोदाम से बड़ी मात्रा में आलू, प्यास, टमाटर, लहसुन आदि की बिक्री भी करने लगा। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने पहुंचकर उसे और अन्य को पकड़ लिया।

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सील किये गये क्षेत्र जीन मोहल्ला का निवासी और सब्जी विक्रेता रियाज पठान ने मंगलवार को धारा 144 का उलंघन किया। होम क्वॉरेंटाइन किए रियाज पठान ने न खुद की चिंता की और ना ही शहर के लोगों की। रिपोर्ट आने से पूर्व ही उसने शहर के लोगों का स्वास्थ्य खतरे में डाल दिया। वह अपने घर से किसी तरह बचते-बचाते हुए सब्जी मंडी पहुंच गया और बड़ी मात्रा में सब्जी की बिक्री भी कर ली। जब बिक्री का वीडियो वायरल हुआ तो टीआई सहित पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और रियाज पठान सहित काम्प्लेक्स में सब्जी बेच रहे अन्य विक्रेताओं पर धारा 188 एवं 270 के तहत मामला दर्ज किया।
इस मामले में नगर निरीक्षक दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि रियाज पठान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसे सरकारी अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि आईसोलेशन से बाहर आने के बाद उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

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उल्लेखनीय है कि सुबह मीडिया ने सब्जी मंडी और उसके आसपास पहुंचकर ऐसे सब्जी विक्रेताओं के वीडियो तैयार किये थे, जो लॉक डाउन का उल्लंघन और सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी मात्रा में सब्जी का विक्रय करके मुनाफाखोरी कर रहे थे। पत्रकार प्रमोद पगारे और उनके कुछ साथियों ने सुबह से पहुंचकर सारे वीडियो तैयार किये और सोशल मीडिया पर यह गोरखधंधा उजागर किया था, इसके बाद पुलिस पहुंची और सभी को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है।

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आईपीसी की धारा 188
भारत सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना से लडऩे के लिए देश में लॉकडाउन घोषित किया है। यह घोषणा महामारी एक्ट यानी Epidemic Diseases Act, 1897 के तहत की गई है। एक्ट के अनुसार कोई व्यक्ति लॉक डाउन या उसके दौरान सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महामारी एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार कोई इस कानून का उल्लंघन करता है या सरकारी निर्देशों व नियमों को तोडऩे का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

ऐसी है आईपीसी की धारा 270
इंडियन पीनल कोड की धारा 270 के तहत ऐसे मामले आते हैं, जो किसी गंभीर बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार हों या ऐसे कोई काम जिसकी वजह से किसी दूसरे शख्स की जान को खतरा हो। धारा 270 आईपीसी के अध्याय 14 में आती है, जिसमें जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुख, शिष्टाचार और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध शामिल होते हैं। धारा 270 के तहत दोषी करार दिए जाने पर 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों मिल सकते हैं।

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