होशंगाबाद एवं बाबई मंडी समितियों का कार्यकाल समाप्त

Post by: Manju Thakur

कृषि उपज मंडी के लिए भारसाधक अधिकारी की नियुक्ति
होशंगाबाद।
सचिव मध्यप्रेदश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री मुकेश कुमार शुक्ला ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 72 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कृषि उपज मंडी समिति होशंगाबाद एवं बाबई के भारसाधक मंडी समितियों के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है। कृषि उपज मंडी समिति होशंगाबाद एवं बाबई के लिए अधिसूचनाओं को अधिक्रमिक करते हुए उक्त भारसाधक समितियों को 6 जनवरी 2019 से समाप्त करने के आदेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 13 (2) परन्तुक के प्रावधान अनुसार कृषि उपज मंडी समितियों की निर्वाचित समितियों का कार्यकाल 6 जनवरी 2019 को समाप्त होने से ऐसी दशा में मंडी अधिनियम की धारा 57 के उपबंध लागू होंगे। क्योकि उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचनाओं द्वारा गठित भारसाधक समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में भारसाधक समिति में मनोनीत किया गया है एवं निर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल मंडी अधिनियम की धारा 13-2 परन्तुक अनुसार 6 जनवरी 2019 को पूर्ण होने से ऐसी दशा में मंडी अधिनियम की धारा 57 के उपबंध लागू होंगे।

कृषि उपज मंडी के लिए भारसाधक अधिकारी की नियुक्ति
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषि उपज मंडी समिति होशंगाबाद एवं बाबई में भारसाधक समिति के गठन संबंधी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए उक्त मंडी समितियों के लिए गठित भारसाधक समितियों को 6 जनवरी 2019 से समाप्त कर दिया गया है। उक्त मंडी समितियों में गठित भार साधक समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में मानोनीत किया गया था। प्रबंध संचालक सह आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बार्ड श्री फैज अहमद किदवई ने मंडी अधिनियम की धारा 57 में निहित प्रावधान तथा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बाबई एवं होशंगाबाद कृषि उपज मंडी समिति के लिए भारसाधक अधिकारी की नियुक्ति की है। होशंगाबाद के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होशंगाबाद एवं बाबई मंडी के लिए तहसीलदार बाबई को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 7 जनवरी से मान्य रहेगी।

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