होशंगाबाद। कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत ज़िला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद द्वारा जिले में अग्रिम आदेश तक के लिए लॉक डाउन के आदेश दिये हैं।लॉक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
होशंगाबाद जिले की सभी सीमायें सील कर दी गई हैं। जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित कर दिया है। जिले की सीमा के बाहर जाना भी प्रतिबंधित हो गया है।
अत्यावश्यक सेवायें जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, अग्निशमन, साफ सफाई या दूर संचार, आपदा प्रबंधन, होम गार्ड आदि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान (जीवन उपयोगी एवं अति आवश्यक सेवाएं, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम को छोड़कर) बंद रहेंगे। जीवन उपयोगी एवं आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
It’s real