दुकान में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों को 01-01 माह का कारावास

Post by: Rohit Nage

10 years rigorous imprisonment to the person who shot with the intention of murder and 5-5 years rigorous imprisonment to his accomplices

नर्मदापुरम। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम, के न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष उर्फ रामप्रसाद कलोसिया पिता संजय एवं लक्की पिता हीरालाल गौर को धारा 294, 323, 506 में 01 माह का साधारण कारावास एवं धारा 452 में 01 माह व 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया की 17 दिसंबर 2020 को रात्रि 8:30 बजे अभिषेक मिसरोद बस स्टैंड पर रेडियम की दुकान पर था, तभी गांव का लक्की गौर एवं मनीष उर्फ रामप्रसाद दोनों आए और मां-बहन की गालियां देकर बोले-तूने थाना डोलरिया में दोनों की शिकायत क्यों की है, इसी बात को लेकर लक्की और मनीष दोनों दुकान के अंदर घुस गए और मनीष ने अभिषेक के साथ डंडे से मारपीट की एवं लकी गौर ने मुक्के थप्पड़ से मारपीट की।
दोनों ने उसे धमकी दी कि रिपोर्ट करेगा तो जान से खत्म कर देंगे।

उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाने में दर्ज कराई। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया और संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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