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नाबालिग से छेड़छाड़ कर उत्पीडऩ करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

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इटारसी। विशेष न्यायालय (Special Court) पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय ने माखननगर (Makhannagar) के अपराध में आरोपी अर्पित चौधरी को 11(1)/12 पॉक्सो अधिनियम में आरोपी को दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (Rajkumar Nema) ने बताया कि घटना में 17 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री ने थाना देहात अंतर्गत लिखित आवेदन पेश किया कि आरोपी अर्पित चौधरी (Arpit Chowdhary) आये दिन उसका पीछा कर परेशान करता है तथा 10 मार्च 22 को दिन के लगभग 12 बजे पीडि़ता स्कूल में थी, तभी आरोपी अभियोक्त्री को बाहर बुला रहा था और क्लास रूम में आकर बोला बाहर निकल तुझसे बात करनी है, बाहर नहीं आयेगी तो तुझे उठाकर ले जाऊंगा। उसने धमकी दी कि घरवालों को खबर दी तो तेरे उपर तेजाब डाल कर चेहरा खराब कर दूंगा।

उसी समय स्कूल के टीचर आ गये इसके पूर्व भी आरोपी द्वारा स्कूल आते-जाते समय पीछा कर जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता था और बात नहीं करने पर धमकी देकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। आरोपी की हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिये थाने में रिपोर्ट की जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत मोनिका सिंह उपनिरीक्षक ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान पीडि़ता एवं अन्य साक्ष्य पर न्यायालय ने अभियोजन घटना प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को लैंगिक उत्पीडऩ के अपराध में दोषसिद्ध किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम ने सशक्त पैरवी की।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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