पिपरिया। न्यायालय ने सोहागपुर से उपजेल पिपरिया ले जाए जा रहे एक वारंटी को टक्कर मारने के आरोपी ट्रक ड्रायवर को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना 10 मई 1998 की है, जब आरक्षक जुगल किशोर अपने साथ तीन वारंटी मंगू, गजरा और नन्हे को लेकर सोहागपुर से उपजेल पिपरिया ले जा रहा था कि जामा मस्जिद पिपरिया के पास सोहागपुर तरफ से ट्रक क्रमांक एमजेके के ड्रायवर रूपराम ठाकुर ने वारंटी नन्हे को टक्कर मार दी जिससे उसके सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गयी।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पिपरिया सोहन लाल चौरे ने बताया कि पिपरिया पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया और मामले की अग्रिम विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौर ने सशक्त पैरवी की और अभियोजन के प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय जेएमएफसी पिपरिया ने आरोपी रूपराम ठाकुर को धारा &04 ए आईपीसी में दोषी पाते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।