जिलाबदर आदेश के उल्लंघन पर 03 साल की सजा

जिलाबदर आदेश के उल्लंघन पर 03 साल की सजा

होशंगाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार पाठक, (Judicial Magistrate First Class Vijay Kumar Pathak) होशंगाबाद के न्यायालय ने सागर उर्फ राजा तिवारी, निवासी-राजा मोहल्ला, जिला-होशंगाबाद को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद, अरूणा कापसे ने बताया कि 18 जुलाई 2015 को मुखबिर से सूचना मिली कि जिलाबदर आरोपी सागर उर्फ राजा तिवारी, राजा मोहल्ला में घूम रहा है। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने आरोपी को उक्त स्थान पर टहलते हुए पाया, जिसकी उपस्थिति का पंचनामा तैयार किया तथा आरोपी सागर उर्फ राजा तिवारी का जिलाबदर का आदेश दिखाकर नोट कराया। आरोपी द्वारा जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद के जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने से आरोपी का कृत्य धारा-14 (म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990) के तहत दंडनीय होने से पुलिस द्वारा मौके पर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी सूचना उसकी मां को दी। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, अरूणा कापसे जिला-होशंगाबाद द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!