नाबालिग से छेडख़ानी करने वालों को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास

Post by: Rohit Nage

Two people including ARI of NAPA sentenced in fake registry case
Bachpan AHPS Itarsi

पिपरिया। अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया कैलाश प्रसाद मरकाम ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपियों को चार-चार वर्ष का कठोर कारवास की सजा सुनायी है। निर्णय पारित करते हुए नाबालिग के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी चंद्रेश सिंह ठाकुर एवं मंजू ठाकुर को छेडख़ानी के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट मे 04- 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500- 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया कि 16 मार्च 2020 को 13 वर्षीय उम्र की पीडि़त बालिका ने एक लिखित शिकायत थाना बनखेड़ी में प्रस्तुत की थी कि जब वह अपने माता पिता एवं बहन के साथ और गांव के व्यक्ति के साथ ग्राम खुर्सीपार जाने के लिए अपने गांव से निकल के जा रही थी, तब आरोपीगण के घर के सामने पहुंचने पर आरोपीगण चंद्रेश एवं मंजू ने बुरी नीयत से उसका मुंह बंद करके छेड़छाड़ की की थी। फरियादी द्वारा लिखायी रिपोर्ट के आधार पर से थाना बनखेड़ी के अपराध क्रमांक 85/20 पर धारा 354 भादवि. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी थी।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल 13 अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य कराये थे। न्यायालय ने अभिलेख पर आये साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी चंद्रेश सिंह ठाकुर एवं मंजू को धारा 354 भादवि. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट मं दोषी पाकर दंडित किया। शासन की ओर से उपरोक्त मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक चौधरी विक्रम सिंह ने की थी।

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