नर्मदापुरम। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय ने महिला के गले से सोने की चेन खींचने के आरोपी जैकी उर्फ सलमान हुसैन को धारा 454 , 392 भादसं में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना 15 अक्टूबर 2020 को फरियादी विनीता कानूनगो अपनी रसूलिया स्थित मां गौरी साड़ी सेंटर में बैठी थी। वह दुकान पर अकेली थी, तभी एक व्यक्ति कपड़े देखने आया। उसने उस व्यक्ति को कपड़े दिखाये, तभी एकदम से वह व्यक्ति फरियादी के गले में पहना मंगलसूत्र जिसकी कीमत लगभग 56,000 रुपए थी छीनकर दुकान से बाहर भाग गया।
फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना देहात नर्मदापुरम में अपराध धारा 454, 392 भादसं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा धारा 454 ,392 भादसं में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।