
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में प्रोफेसर को 05 वर्ष का सश्रम कारावास।
नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी राजेश आर्या को धारा- 9/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजकुमार नेमा ने बताया कि 27 जनवरी 2021 को आरोपी राजेश आर्या ने आनलाईन क्लास में सभी विद्यार्र्थियों को बोला था कि आप लोग प्रेक्टिकल के लिये कालेज आ जाना, तो अभियोक्त्री उम्र 17 वर्ष 28 जनवरी 2021 को कालेज गयी। दोपहर करीब 02 बजे की बात है, राजेश आर्या ने बुक्स देने के बहाने लैब लेकर गये, जहां कोई नहीं था। वहां उसे अकेला पाकर गलत नीयत से हाथ पकड़ लिया और मुझे शरीर को गलत तरीके से टच किया। विरोध करने पर कहा, किसी से मत बोलना। नाबालिग वहां से चली गयी और यह घटना घर में मौसी एवं नानी को बताई फिर दूसरे दिन थाना केसला में रिपोर्ट की। कॉलेज के प्रोफेसर राजेश आर्या ने उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की।
रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा 354 भादवि ,9(च)/10 पोक्सो एक्ट का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 9/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड तथा धारा- 354 भा.द.वि. में 1 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1000/- अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।