
पत्नी को प्रताडि़त करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कारावास
नर्मदापुरम। पत्नी को प्रताडि़त कर मारपीट करने वाले एक व्यक्ति को कोर्ट ने एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी स्वयं कोई काम नहीं करता था और पत्नी काम करती थी तो अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था।
न्यायालय सुश्री स्निग्धा पाठक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम, के न्यायालय ने आरोपी सुभाष अमरूते पिता रामचंद्र अमरूते को धारा 498-ए में 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया।
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया की फरियादिया का विवाह 06 मई 2011 को सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। महिला सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान होशंगाबाद में संकाय सदस्य के पद पर सेवारत थी। इसी बात को लेकर पति सुभाष उससे लड़ता था और चरित्र पर शक करने लगा। फरियादिया ने अपने पति से कहा की मैं ये नौकरी छोड़ देती हूं, लेकिन आप कुछ काम करने लगो जिससे हमारा घर सुचारू रूप से चल सके।
मई 2020 में आरोपी सुभाष ने अपनी पत्नी के साथ लात घूसे व थप्पड़ से मारपीट की। आरोपी सुभाष ने फरियादिया के ऑफिस स्टाफ के कई लोगों को फोन लगाकर उसके चरित्र के बारे में गंदी-गंदी बातें कही थी। आरोपी सुभाष ने अपनी पत्नी (फरियादिया) को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त किया गया। फरियादिया द्वारा थाना देहात में अपने पति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया।
विवेचना के दौरान आरोपी सुभाष ने उसकी पत्नी के सहकर्मियों को फोन लगाकर उसके चरित्र के बारे में गंदी-गंदी बाते किये जाने के संबंध में मोबाईल नंबर की सीडीआर निकाली गई जिसमें आरोपी के द्वारा कॉल किया जाना प्रकट हुआ। संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।