इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय, इटारसी ने करीब ढाई वर्ष पुराने अपहरण और बलात्कार (Rape) के एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी हरिशंकर यादव (Prosecution Officer Harishankar Yadav) ने बताया कि 11 फरवरी 2019 को नाबालिग अभियोक्त्रि के पिता निवासी नई बस्ती नागपुरकलॉ ने अपने रिश्तेदार के साथ थाना पथरौटा पर आकर रिपोर्ट की थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 09 फरवरी 2019 को सुबह 09 बजे जब वह मजदूरी करने चला गया एवं उसकी पत्नी बकरी चराने चली गई थी। घर पर अभियोक्त्रि और उसका साला घर पर थे। दिन में करीबन 02 बजे साले ने उसे फोन करके बताया कि अभियोक्त्रि घर पर दिखाई नहीं दे रही है। वह काम से रात 10 बजे वहां घर आया, तब तक भी उसकी पुत्री घर पर नहीं आई थी जिसे तलाश करने पर उसका कही पता नहीं चला। उसकी पुत्री बिना बताये कहीं चली गई है।
फरियादी ने पुलिस को अभियोक्त्रि का हुलिया, कद एवं पहने हुए कपडे तथा उसकी जन्म तिथि 16 अक्टूबर 04 लिखाई थी। फरियादी ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच के दौरान अभियोक्त्रि को 11 दिसंबर 2019 को आरोपी राकेश बकोरिया पिता रिखिराम बकोरिया निवासी साधपुरा, के कब्जे से बरामद किया। अभियोक्त्रि ने पुलिस को बताया कि आरोपी राकेश बकोरिया उसे बहला-फुसलाकर पथरौटा से ले गया था, और उसकी मर्जी के विरूद्ध लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। अनुसंधान के उपरांत पुलिस ने न्यायालय में अभियोक्त्रि को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के कारण पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत अभियेाग पत्र पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी द्वारा किये कृत्य के लिए दोषसिद्ध पाते हुए पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की राशि अभियोक्त्रि को प्रदान करने के संबंध में आदेश पारित किया गया। निर्णय सुनाये जाने के समय अभियुक्त जेल में निरूद्ध था।