---Advertisement---

हत्या की नीयत से गोली चलाने वाले को 10 वर्ष एवं सहयोगियों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

By
Last updated:
Follow Us
Bachpan play school advertisement
  • जिला नर्मदापुरम का चिन्हित जघन्य एवं सनसनी मामला

नर्मदापुरम। सत्र न्यायाधीश (Session Judge), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय ने आरोपी राजा (Raja) उर्फ अनुज अहिरवार (Anuj Ahirwar) को भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 25 आम्र्स एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 27 आम्र्स एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए अर्थदंड एवं डमरू (Damru) उर्फ नीलेश (Nilesh) को भादवि की धारा- 307/34 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपए अर्थदंड तथा लखन बंशीलाल ( Lakhan Banshilal) को भादवि की धारा 307/34 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

फरियादी सुनील (Sunil) उर्फ पप्पू पिता नारायणसिंह बाईया (Narayan Singh Baiya) उम्र 43 साल निवासी फेफरताल थाना देहात आरोपी राजा उर्फ अनुज पिता महेश कुमार अहिरवार, डमरू उर्फ नीलेश पिता पप्पू उर्फ डीपी बंशीलाल, लखन पिता हंसराज बंशीलाल तीनों निवासी ग्राम फेफरताल ने 12 जुलाई 22 के रात्रि 11:00 बजे के करीब फरियादी सुनील उर्फ पप्पू बाईयां की पान व अंडे की दुकान पर जाकर जान से मारने की नीयत से सुनील पर फायर कर दिया था। मामला आपसी रंजिश का था जिसमें गांव का ही राजा उर्फ अनुज शराब बेचता था, जिसे दो माह से शराब ठेकेदार ने शराब देना बंद कर दिया था। राजा उर्फ अनुज ने सुनील को धमकी दी थी कि तूने मेरी शराब बेचना बंद कराई है, तू जहां मिलेगा मै तुझे गोली मार दूंगा।

12 जुलाई 22 के रात 11 बजे करीब जब सुनील दुकान बंद कर रहा था, राजा उर्फ अनुज अहिरवार, दोस्त डमरू उर्फ नीलेश बंशीलाल अहिरवार तथा लखन बंशीलाल अहिरवार तीनों निवासी फेफरताल मोटर सायकिल से आये और राजा उर्फ अनुज ने मोटरसायकल से उतरकर एक काले रंग की पिस्तोल से 1 फायर हवा में किया और सुनील को जान से मारने की नीयत से 1 गोली कमर में मार दी। गोली मेरी बायीं तरफ कमर में लगी। घटना के वक्त आकाश बाईयां एवं डेनी उर्फ महेन्द्र मेहरा भी मौजूद थे। घटना के बाद तीनों भाग गये। डेनी उर्फ आकाश ने मोटरसायकल पर बैठाकर से सरकारी अस्पताल नर्मदापुरम में लाकर भर्ती किया था। इसके बाद परिजनों ने सरकारी अस्पताल से न्यू पांडेय अस्पताल नर्मदापुरम में भर्ती किया था।

पुलिस ने अनुज उर्फ राजा, डमरू उर्फ नीलेश, लखन के विरूद्व हत्या के प्रयास का अपराध थाना देहात में दर्ज किया। विवेचना उपनिरीक्षक आकाशदीप (Akashdeep) ने की और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पीडि़त एवं अन्य अभियोजन साक्षीयों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण को हत्या के प्रयास का अपराध का दोषी पाते हुये एवं आरोपी राजा उर्फ अनुज को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अन्य आरोपी डमरू उर्फ नीलेश, लखन को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema), नर्मदापुरम ने पैरवी की।

Rohit Nage

रोहित नागे वरिष्ठ पत्रकार एवं समाचार संपादक हैं, जिन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में स्नातक किया है तथा लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। अपने पत्रकारिता जीवन में उन्होंने दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राज एक्सप्रेस, पीपुल्स समाचार, नवभारत सहित अनेक प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में रिपोर्टर, उप-संपादक, ब्यूरो प्रमुख एवं न्यूज़ इंचार्ज के रूप में कार्य किया है। वे Narmadanchal.com के रिपोर्टर, उप-संपादक, एवं न्यूज़ इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहे हैं और नर्मदांचल क्षेत्र की निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं जनहित से जुड़ी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समाचारों पर विशेष रूप से लेखन एवं संपादन कार्य कर रहे हैं।

For Feedback - info[@]narmadanchal.com
Join Our WhatsApp Channel

Advertisement

Related News

Narmadanchal News
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.