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वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में की जाएगी वसूली

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जिला पंचायत सीईओ सरियाम ने दिए आदेश

होशंगाबाद। निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय राशि का दुरुपयोग व गबन के प्रकरण में अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मनोज सरियाम (JIla panchayat manoj sariyam) ने 17 लाख 65 हजार 372 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए है। उल्लेखनीय है कि ग्राम मुड़ियाखेड़ा जनपद बाबई के निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर की गई संयुक्त जांच में कुल 15 कार्यों में राशि का मूल्यांकन से अधिक व्यय करना अथवा स्थल पर कार्य नहीं होना पाया गया था । जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय राशि का दुरुपयोग एवं गबन के प्रकरण में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत आरोपी तत्कालीन सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक से वसूली के आदेश जारी कर शासकीय मद में राशि जमा कराने के निर्देश दिए है। प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत मुड़ियाखेड़ा के सरपंच से 882688 रुपए की राशि वसूली, इसी तरह तत्कालीन सचिव पुरुषोत्तम गौर से 463284, राजेंद्र चौरे से 40378, तुलाराम सोनारे से 44647 एवं तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक प्रशांत दीक्षित से 334375 इस तरह कुल 17 लाख 65 हजार 372 रुपए की राशि वसूली के आदेश जारी किए गए।

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