18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे मतदाता प्रारूप 6 की पूर्ति करें

इटारसी। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु फोटो युक्त निर्वाचन नामावलियों में पात्र मतदाता अपना नाम दर्ज कराने तथा दोहरे पंजीकरण तथा त्रुटीपूर्ण पंजीकरण पर अपने आक्षेप प्रस्तुत करें।
इसी परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इटारसी आरएस बघेल ने इटारसी के सभी व्यक्ति जिनकी आयु 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष या उससे अधिक है उनसे अनुरोध किया है कि वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में अनिवार्य रूप से दर्ज करायें। बताया गया कि इस हेतु 31 जुलाई से 21 अगस्त तक फोटो युक्त निर्वाचक नामावली का विशेष द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य, क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक मतदान केन्द्र पर संचालित किया जा रहा है।
श्री बघेल ने इटारसी तहसील अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्रों के समस्त मतदाताओं, समस्त जनप्रतिनिधियों तथा नवीन पात्र मतदाता जो 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें एवं अपनी आयु, निवास संबंधी दस्तावेज तथा पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचकर प्रारूप 6 की पूर्ति कर नियुक्त संबंधित अभिहित अधिकारी के पास जमा करें। श्री बघेल ने समस्त मतदाता, वार्ड पार्षद, सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे सभी विशेष रूचि लेकर एवं जागरूक होकर इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

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