देशी शराब को अवैध आधिपत्य में रखने वाले दो आरोपियों को 2-2 वर्ष सश्रम कारावास
नर्मदापुरम। नगर के बालागंज क्षेत्र के रहने वाले दो आरोपियों को देशी शराब अपने अवैध आधिपत्य में रखने के आरोप में न्यायालय ने दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजकुमार नेमा ने बताया कि 05 जुलाई 2001 को पुलिस थाना कोतवाली होशंगाबाद (नर्मदापुरम) क्षेत्रांतर्गत बालागंज के रहवासी लेखराज एवं महेन्द्र सफेद मारुति कार से अवैध देशी शराब की पेटियां लेकर उनके घर की तरफ सतरस्ते से निकलने वाले हैं, ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पर पुलिस ने सतरस्ते पर घेराबंदी कर बस स्टैंड की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की कार को रोका जिसे लेखराज चला रहा था और बाजू में महेन्द्र मेषकर बैठा था।
गाड़ी को चेक करने पर उसके अंदर रखे 20 नग देशी शराब के कार्टून जिसकी कुल कीमत 50,000 रुपए थी, पाई गई।
आरोपियों द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के अवैध शराब परिवहल करते पाये जाने पर पुलिस ने विधिपूर्वक परीक्षण जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही की। दोनों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय श्रीमती रितु वर्मा कटारिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम के समक्ष विचारण में अभियोजन के साक्षियों को परीक्षित कराया।
अभियोजन के साक्षियों, तर्कों से सहमत होकर आरोपी महेन्द्र मेषकर एवं लेखराज मेषकर को धारा- 34(2) आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50,000-50,000 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अरूण कुमार पठारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।