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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

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इटारसी। नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया की आरोपी राजेश (Rajesh) ने 17 वर्षीया नाबालिग के साथ 15 दिसंबर 2021 को उसकी सहमति के बिना गलत काम किया। 20 दिसंबर 2021 को बहला फुसलाकर इंदौर (Indore) एवं खंडवा (Khandwa) ले गया, किराए के कमरे में रखा उसके साथ कई बार गलत काम किया। माता-पिता की रिपोर्ट पर थाना पथरोटा (Pathrota) द्वारा पीडि़ता को तलाश किया।
पीडि़ता के बयान पर आरोपी राजेश को गिरफ़्तार कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विचारण में आयी अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य तथा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को पीडि़ता के साथ गलत काम करने के अपराध का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हज़ार जुर्माने की सजा सुनायी। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी (Lakhan Singh Bhavedi) ने की।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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