इटारसी। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायधीश श्रीमती सुशीला वर्मा ने आज नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुराचार करने के अपराध मेंं आरोपी विमलेश ऊर्फ बटरा को दोषी पाते हुये धारा 363 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना, धारा 366 भादवि मे 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए जुर्माना, 376(2)(एन) भादवि मेें 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए जुर्माना एवं धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए जुर्माना से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 08 अक्टूबर 2021 को नाबालिग पीडि़ता के पिता ने थाना केसला जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी लड़की 06 एवं 07 अक्टूबर 21 की रात्रि में बिना बताये घर से चली गयी। उसकी तलाशी के दौरान पता चला कि उसकी लड़की को विमलेश बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है और विमलेश भी घर पर नहीं है। तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी विमलेश उइके ने अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना की। पीडि़ता को सहायक उपनिरीक्षक अनिल शर्मा ने ग्राम नवल गांव थाना शिवपुर से बरामद किया।
पीडि़ता ने बताया कि उसकी विमलेश कासदे से पहचान थी, वह उसे शादी करने का कहकर नदी के पास जंगल में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये। 06 अक्टूबर 21 को विमलेश ने उसे घर से भाग कर शादी करने के लिये बहकाकर रात्रि में उसके घर से नवल गांव ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने पीडि़ता के द्वारा समर्थन नहीं करने के उपरांत भी, स्कूली शिक्षक एवं पुलिस अधिकारियों के कथन कराये और एफएसएल से प्राप्त डीएनए परीक्षण रिपेार्ट प्रस्तुत करते हुये पीडि़ता को नाबालिग होते हुये उसका अपहरण एवं पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया जाना प्रमाणित किया।