नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Post by: Aakash Katare

नर्मदापुरम। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी अर्जुन केवट पिता कमल केवट, शिवपुर, जिला-नर्मदापुरम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 भादसं. एवं धारा- 5/6 पॉक्सो एक्ट में दण्डित किया गया।

धारा- 363 भादसं में 03 वर्ष का श्रम कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना, धारा- 366 भादसं में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माना एवं धारा- 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का श्रम कारावास एवं जुर्माना 2000 रुपए एवं जुर्माना जमा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।

प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र खांडेगर (District Public Prosecution Officer and Special Public Prosecutor Rajendra Khandegar) ने बताया कि घटना 29 जुलाई 2020 को परिवार के सभी सदस्य करीब 8 बजे रात्रि में खाना खाकर सो गये थे। रात 11 बजे मम्मी ने उठकर बताया कि अभियोक्त्रि बिस्तर में नहीं है, आस-पास तलाश किया गया, किंतु वह नहीं मिली। जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्रि के पिता ने थाने में दर्ज करायी।

अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने की सूचना थाना शिवपुरी में दर्ज की गई है तथा पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना किया जिसमें आरोपी अर्जुन केवट के कब्जे से इंदौर से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्व बलात्संग करना पाया गया।

न्यायालय द्वारा विचारण में अभियोजन के साक्ष्य, वैज्ञानिक रिपोर्ट एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी अर्जुन केवट को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 भादसं. एवं धारा- 5/6 पॉक्सो एक्ट में दण्डित किया गया। धारा- 363 भादसं में 03 वर्ष का श्रम कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना, धारा- 366 भादसं में 05 वर्ष का श्रम कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माना एवं धारा- 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का श्रम कारावास, दो हज़ार रुपए जुर्माना एवं जुर्माना जमा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।

मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी आरके खाण्डेगर विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने की एवं सहयोग लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा गोविंद शाह, उप-संचालक अभियोजन (नर्मदापुरम) के मार्गदर्शन में सशक्त पैरवी की गई।

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