नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

इटारसी। द्वितीय अपर न्यायाधीश सविता जडिय़ा इटारसी की कोर्ट ने करीब चार वर्ष पुराने नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास की सजा सुनायी है। मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने की।
अभियोजन अधिकारी के अनुसार अभियुक्त सोनू ठाकुर पिता नारायण सिंह ठाकुर निवासी न्यास कालोनी, इटारसी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म, अपहरण, जान से मारने की धमकी का दोषी पाते हुये दंडित किया है। थाना इटारसी में 12 जुलाई 2018 को अभियोक्त्री की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी तीसरे नंबर की 14 साल की पुत्री 07 जुलाई 2018 के दोपहर साढ़े तीन बजे से घर से बिना बताये कहीं चली गयी है, तलाश करने पर वह नहीं मिली। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके अभियोक्त्रि को तलाश किया, जो 29 अक्टूबर 2018 को मिली। उसने बताया कि सोनू ठाकुर उसे बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, इटारसी से अपने साथ भोपाल ले गया। वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद आरोपी उसे अलग-अलग स्थानों पर ले गया और उसके साथ लगातार बलात्कार करता रहा, जिसके कारण वह गर्भवती हो गयी।
अभियोक्त्रि की मां ने न्यायालय ने उसके गर्भपात कराये जाने का निवेदन किया। न्यायालय के आदेश पर अभियोक्त्रि का गर्भपात हुआ और उसके भ्रूण की जांच से पाया गया कि वह आरोपी सोनू ठाकुर के द्वारा बलात्कार किये जाने का परिणाम था। न्यायालय ने प्रस्तुत अभियोजन साक्षियों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी सोनू ठाकुर को नाबालिग अभियोक्त्रि के साथ बलात्कार करने के लिए 20 वर्ष का कठोर कारावास, अपहरण करने के लिए तीन वर्ष का सश्रम कारावास, बलात्कार करने एवं अभियोक्त्रि को ले जाने के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जान से मारने की धमकी के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास से तथा जुर्माने से दण्डित किया।

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AUTHORRohit

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