नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास।

Post by: Rohit Nage

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Life imprisonment to the accused who entered the house and killed the accused.

नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय ने आरोपी कुवर सैलूकर को धारा 376 (3)एन, भादवि. 5 ठ/6 पोस्को एक्ट.में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 9000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 2 अप्रैल 2021 को रात्रि 11-12 बजे नाबालिग अभियोक्त्री घर में अकेली थी। उसके माता-पिता एवं भाई खेत में टप्पर बनाकर रह रहे थे। तभी आरोपी कुवर सैलूकर घर पर आया और अभियोक्त्री से बोला मैं तूझसे शादी करूंगा। यह कहकर उसके साथ बुरा काम (बलात्कार) किया। आरोपी कुंवर ने शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाये।

माता पिता को घटना की जानकारी मिली तो फिर उन्होंने डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिये लेकर गये तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि वह सात माह की प्रेग्नेंट है। 08 दिसंबर 2021 को अपने माता पिता के साथ कुंवर सैलूकर के खिलाफ नाबालिग ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना-बाबई में दर्ज करायी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376(3)(एन) भादवि एवं 5ठ/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 9000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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