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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (Special Court POCSO Act), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय ने माखननगर (Makhannagar) के अपराध में आरोपी हेमू कीर को 363, 366 क, 376(3), 376(2), 376(2)(एन), 109, 376(डीए), 17/5घ/6, 506, 5ठ/6 पॉक्सो अधिनियम में आरोपी को दोषी पाते हुये 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया एवं अन्य आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया।

प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecuting Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि 14 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री को 03 जनवरी 2022 को रात्रि लगभग 12 बजे आरोपी और उसकी मां मुंह बांधकर उठाकर गाड़ी में बैठाकर पानवर्री में एक कमरे में ले गये और नशीला पदार्थ खिलाकर बांध दिये फिर आरोपी सुरेश, सूरज, रामकुमार गाड़ी से आये फिर अभियोक्त्री को गाड़ी में बैठाकर मुंह बांधकर होरियापीपर अपने घर ले गये फिर विदिशा (Vidisha) विक्की के घर ले गये थे, जहां अभियोक्त्री को बंद कर दिया तथा आरोपी हेमू सुरेश, सूरज, रामकुमार ने बलात्कार किया। आरोपी राजकुमारी भी विदिशा पहुंची फिर आरोपीगण अभियोक्त्री को सलकनपुर ( Salkanpur) ले जाकर जबरदस्ती आरोपी हेमू ने शादी की, फिर अभियोक्त्री को विदिशा ले गये जहां पर पुलिस पहुंच गई और सभी को पुलिस ने पकड़ लिया।

हेमंत श्रीवास्तव निरीक्षक ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन घटना की पुष्टि होने पर आरोपी हेमू कीर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया एवं अन्य आरोपीगणों को दोषमुक्त किया। उक्त प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 363, 366क, 376(3), 376(2), 376(2)(एन), 109, 376(डीए), 17/5घ/6, 506, 5ठ/6 पॉक्सो अधिनियम में 3000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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