नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (Special Court POCSO Act), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय द्वारा कोतवाली नर्मदापुरम (Kotwali Narmadapuram) के अपराध में को 376(3), 5ठ/6 पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) में आरोपी को दोषी पाते हुये 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि 15 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री ने थाने में लिखित शिकायत की कि मैं घटना दिनांक 02 जून 2022 को शाम के समय दादी को खाना देने गयी थी, खाना देने के बाद बाहर निकली तो आरोपी अभियोक्त्री को देखकर उसके पास आया और मेरे साथ चल बोला। नहीं चलेगी तो बाप को मरवा दूंगा। डर के कारण उसके साथ उसके घर के अंदर चली गई और मेरे कपड़े उतरवाकर मेरे साथ गंदा काम किया और बोला तुमने अगर घर वालों को बताया तो बाप तुझे मार डालेगा। उसके 03 माह पहले भी गंदा काम डरा धमकाकर किया था।

डर के कारण किसी को नहीं बताई थी। आरोपी 03 माह से उसे डरा धमकाकर गलत काम किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन घटना की पुष्टि होने पर आरोपी नितिन उर्फ मिथुन मेषकर को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। विवेचना शासन की ओर से उप-निरीक्षक सोनम साहू ने की। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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AUTHORRohit

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